गौतम बुद्ध नगर से जिलाधिकारी बीएन सिंह का बड़ा निर्णय, जेवर ब्लॉक के गांव चिरौली के 13 अनुसूचित जाति के पीड़ितों को प्रथम किस्त स्वीकृत करते उनके खातों में भेजने की, की गई कार्यवाही जनपद के विकास खंड जेवर के ग्राम चिरौली मे घटित घटना के क्रम मे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम मे 13 पीड़ित व्यक्तियो को अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों आर्थिक सहायता अन्तर्गत प्रत्येक पीडित को रु.25000/ की आर्थिक सहायता उनके बैंक खातो मे स्थानांतरित कर लाभान्वित कराया गया है।यहां उल्लेखनीय हैं कि अत्याचारों से पीडित अनुसूचित अनुसूचित जाति के व्यक्तियो को मारपी, जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित एवं उत्पीड़न करने पर उत्पीड़ित व्यक्तियो को रु. 1,00,000 (रु.एक लाख) की सहायता दिये जाने का प्राविधान है। जिसमें अनुसूचित अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने पर रु.25,000,(25℅) न्यायालय मे आरोप पत्र दाखिल होने पर रु.50,000(50℅) एवं न्यायालय द्वारा दण्डादेश पारित होने पारित होने पर रु.25000(25℅) की सहायता दिये जाने का प्रविधान है। ग्राम चोरौली की घटना के सभी 13 पीडितो को सहायता की प्रथम किश्त (प्रथम सूचना रिपोर्ट के पश्चात) अनुमन्य सहायता रु1,000,00( एक लाख) का 25% रु.25000 (रु.पच्चीस हजार )की आर्थिक सहायता प्रदान की गयीं है। यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी आनंद कुमार सिंह के द्वारा दी गई है।
व चिरौली के 13 अनुसूचित जाति के पीड़ितों को प्रथम किस्त स्वीकृत करते उनके खातों में भेजने की, की गई कार्यवाही |