गौतम बुद्ध नगर (फेस वार्ता) दीपावलीके अवसर पर वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से शासन के निर्देशों के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट बी एन सिंह ने जनपद वासियों के लिए एडवाइजरी की जारी
जिला मजिस्ट्रेट बीएन सिंह ने समस्त जनपद वासियों का आह्वान करते हुए उन्हें जानकारी दी है कि दीपावली के अवसर पर वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में शासन द्वारा आतिशबाजी के संदर्भ में गाइडलाइन जारी की गई हैं
1- दीपावली त्योहार के अवसर पर कम वायु प्रदूषण एवं ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग किया जाए
2- सीरीज युक्त एवं लड़ियों वाले पटाखों को प्रतिबंधित किया गया है
3- पटाखों का प्रयोग रात्रि 8:00 बजे से 10:00 बजे तक किया जाएगा
4- पटाखों की बिक्री लाइसेंस धारकों के द्वारा ही की जाएगी
5- ऑनलाइन किसी भी माध्यम से पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है
6- पटाखों के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए।
7- शांत क्षेत्र जैसे चिकित्सालय, शैक्षिक संस्थाएं न्यायालय क्षेत्र आदि 100 मीटर की परिधि में किसी भी समय पटाखों का प्रयोग प्रतिबंधित है
8- निर्धारित गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एस.एच.ओ. जिम्मेदार बनाया गया है।
9- पटाखों के प्रयोग हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सामुदायिक क्षेत्र का निर्धारण करते हुए पटाखों का प्रयोग किया जाए जिला मजिस्ट्रेट बीएन सिंह ने समस्त जनपद वासियों को दीपावली के अवसर पर पटाखों के प्रयोग के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं शासन द्वारा निर्धारित की गई गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करते हुए त्योहार को मनाएं जाने का आह्वान किया है ताकि दीपावली के पर्व को ग्रीन दीपावली मनाकर वायु प्रदूषण कम किए जाने में समस्त नागरिकों की सहभागिता दर्ज हो सके।