गौतमबुद्धनगर: 20 नवम्बर, 2019 जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर ब्रजेश नारायण सिंह के निर्देशन में एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने अपने स्तर पर कार्यवाही की जा रही है ताकि पूरे जनपद में एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। इसी क्रम में नगर मजिस्ट्रेट नोएडा के द्वारा 22 संस्थाओं को क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जुर्माना लगाते हुए नोटिस जारी किए हैं, और 1 सप्ताह के अंदर जवाब तलब किया गया है। अन्यथा की दशा में संबंधित फर्मों के माध्यम से जुर्मानें की राशि वसूलने की कार्यवाही की जाएगी। नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा 22 संस्थाआओं पर जुर्माना लगाते हुये 50-50 हजार रूपयें के नोटिस जारी किये गये, उसमें स्वामी/प्रबंधक ए0टी0एस0-ली0-ग्रान्डस प्लाॅट नं0-एस0सी0-1/सी-ए सेक्टर-150 नोएडा, स्वामी/प्रबंधक प्लाॅट नं0-बी0-16 सेक्टर-90 नोएडा, स्वामी/प्रबंधक प्लाॅट नं0-18 सेक्टर-90 नोएडा, स्वामी/प्रबंधक प्लाॅट नं0-एफ0सी0-2122 सेक्टर-16ए नोएडा, स्वामी/प्रबंधक प्लाॅट नं0 सी0-424 सेक्टर-10 नोएडा, स्वामी/प्रबंधक मैसर्स सिक्का किमान्त्रा ग्रीन्स सेक्टर-79 नोएडा, स्वामी/प्रबंधक स्पैक्ट्रम माल प्लाॅट नं0-जीएच-01 सेक्टर-75 नोएडा, स्वामी/प्रबंधक प्लाॅट नं0-ई-19 सेक्टर-11 नोएडा, स्वामी/प्रबंधक प्लाॅट नं0-98 ए0सी0/1 सेक्टर-34 नोएडा, स्वामी/प्रबंधक प्लाॅट नं0-ए-32 सेक्टर-59 नोएडा, स्वामी/प्रबंधक प्लाॅट नं0-ए-28 सेक्टर-59 नोएडा, स्वामी/प्रबंधक प्लाॅट नं0-बी-47 सेक्टर-59 नोएडा, स्वामी/प्रबंधक मैसर्स शुभम हाईड्रोटेक सी-223 सेक्टर-63 नोएडा, स्वामी/प्रबंधक प्लाॅट नं0-68 सेक्टर-80 नोएडा, स्वामी/प्रबंधक प्लाॅट नं0-ए-1 सेक्टर-27 नोएडा, स्वामी/प्रबंधक प्लाॅट नं0-ए-28 सेक्टर-03 नोएडा, स्वामी/प्रबंधक प्लाॅट नं0-ए-41 सेक्टर-58 नोएडा, स्वामी/प्रबंधक मै0 आई0एस0पी0 कन्सट्रक्शन प्रा0लि0 ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबंधक पायस हाइडअवेस प्लाॅट नं0-जे एन्ड के सेक्टर-150 नोएडा, स्वामी/प्रबंधक प्लाॅट नं0-04 सेक्टर-90 नोएडा, स्वामी/प्रबंधक प्लाॅट नं0-03 सेक्टर-90 नोएडा, स्वामी/प्रबंधक प्लाॅट नं0-11 सेक्टर-90 नोएडा सम्मलित है।
नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा यह सभी नोटिस संबंधित फर्मों को एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने पर क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी की रिपोर्ट पर जारी किए गए है। उन्होंने बताया कि यदि 1 सप्ताह के भीतर संबंधित व्यक्ति एवं फर्मों के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो उनके विरूद्ध वसूली की कार्यवाही की जाएगी।