जनपद में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित अनाथालय, आवासीय बाल गृह एवं आश्रमों के संस्था अध्यक्ष सात दिवस में कराएं पंजीकरण।

गौतमबुद्धनगर  9 जनवरी, 2020 जिला प्रोबेशन अधिकारी  गौतमबुद्धनगर अतुल कुमार सोनी ने सर्वसाधारण का आह्वान करते हुए जानकारी दी कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 उपधारा 1 के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए जनपद में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित अनाथालय, आवासीय बाल गृह एवं आश्रमों का पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण न कराने की स्थिति में संस्था प्रभारी, प्रबंधक, निदेशक अथवा भारसाधक व्यक्ति को ऐसे कारावास से जो 1 वर्ष तक हो सकेगा या एक लाख रूपये अन्यून के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। परंतु रजिस्ट्रीकृत के लिए आवेदन करने में प्रत्येक 30 दिन के विलम्ब पर एक पृथक अपराध माना जाएगा। अन्यथा की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाही की जाएगी।उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित ऐसे सभी आवासीय गृह जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के बालक के लिए जनपद में संचालित अनाथालय, आवासीय बाल ग्रह एवं आश्रमों के संस्था अध्यक्ष 7 दिवस में पंजीकरण कराने के लिए जिला प्रोबेशन कार्यालय पुरानी कोर्ट फेस-2 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर से संपर्क कर सकते हैं अथवा मोबाइल नंबर 7503551845 पर वार्ता कर सकते हैं।