भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने ग्रीन चैनल में किए गए बदलावों को शामिल करने के उद्देश्य से फॉर्म-I से जुड़े मार्गदर्शन नोटों में संशोधन किए हैं। ग्रीन चैनल के तहत संशोधित फॉर्म-I का उपयोग प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 6(2) और संयोजन नियमन के नियमन 5(2) के तहत नोटिस दाखिल करने में किया जाएगा। मार्गदर्शन नोटों में उन व्यापक सूचनाओं और दस्तावेजों के बारे में बताया जाता है जिन्हें फॉर्म के साथ जमा किया जाना है। यही नहीं, इनमें ग्रीन चैनल के लिए पात्रता मानदंड के बारे में स्पष्टीकरण भी रहता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग संबंधित पक्षों या पक्षकारों के लिए मार्गदर्शन नोट जारी करता है, ताकि उन्हें सीसीआई में नोटिस इत्यादि दाखिल करने में सुविधा हो सके। सीसीआई ने एमएंडए (विलय व अधिग्रहण) संबंधी दाखिल प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और इसे सरल एवं त्वरित बनाने के लिए अपने मौजूदा तथा नियमित प्रयासों के तहत अगस्त 2019 में ग्रीन चैनल के तहत संयोजनों के लिए अनुमोदन की एक स्वत: (ऑटोमैटिक) प्रणाली पेश की। इसके साथ ही सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 6(2) और संयोजन नियमन के नियमन 5(2) के तहत नोटिस दाखिल करने के लिए फॉर्म-I को संशोधित किया। फॉर्म-I में सूचना संबंधी आवश्यकता पर कोई अन्य मार्गदर्शन होने की स्थिति में संबंधित पक्ष या पक्षकार (पार्टी) सीसीआई के अधिकारियों के साथ ‘दाखिल-पूर्व परामर्श (पीएफसी)’ के लिए अनुरोध कर सकते हैं। संबंधित पक्षों को सीसीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों के अनुसार पीएफसी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। फॉर्म-I से जुड़े संशोधित नोट https://www.cci.gov.in/sites/default/files/page_document/Form1.pdf पर उपलब्ध हैं।
सीसीआई ने ग्रीन चैनल के तहत फॉर्म-I से जुड़े मार्गदर्शन नोट में संशोधन किए