डीजीएफटी ने विदेश व्यापार नीति को 31 मार्च 2021 तक विस्तार देने की घोषणा की
एमईआईएस को भी मिला विस्तार
हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद ने पीएम केयर फंड में 25 लाख का अंशदान दिया परिषद के कर्मचारियों ने भी एक दिन का वेतन दिया
नई दिल्ली( फेस वार्ता भारत भूषण ):-हस्तशिल्प निर्यातकों की मदद करने एवं और वर्तमान संकट की चुनौतियों का सामना करने के लिए देश भर के निर्यातकों और हस्तशिल्प संगठनों ने हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद को प्रत्यावेदन भेजे परिषद ने वित्त मंत्रालय वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग एवं कपड़ा मंत्रालय समेत सर्वोच्च स्तर पर इन प्रत्यावेदनों को पहुंचाया ईपीसीएच के महानिदेशक राकेश कुमार ने बताया कि इन चिंताओं को लेकर परिषद ने माननीय केंद्रीय मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग पीयूष गोयल से दो वीडियो कांफ्रेंस मीटिंग भी की
राकेश कुमार ने आगे बताते हुए कहा कि भारत सरकार ने हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के प्रत्यावेदनों पर संज्ञान लेते हुए विदेश व्यापार नीति 2015-2020 को एक साल के लिए 31 मार्च 2021 तक विस्तार दे दिया है इसके साथ ही विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) समेत सभी योजनाओं को विस्तार मिल गया है
इस विस्तार के जरिए विदेश व्यापार नीति की सभी निम्नलिखित योजनाएं इस अवधि तक जारी रहेंगी.
डीजीएफटी (महानिदेशक विदेश व्यापार) ने विदेश व्यापार नीति 2015 2020 और हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर 2015-2020 को 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक विस्तार दे दिया है विदेश व्यापार नीति की एमईआईएस एडवांस आथराइजेशन डीएफआईए ईपीसीजी डीम्ड एक्सपोर्ट समेत सभी योजनाओं को 31 मार्च 2021 तक विस्तार मिल गया है
एमईआईएस के ऐसे शिपमेंट जिनके लेट निर्यात आर्डर 1 फरवरी से 31 मई 2019 तक के हैं अब उनके एप्लीकेशन भरने के लिए 15 महीने का समय दिया जा रहा है सामान्य समय सीमा 12 महीने की थी
स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट के वैधता 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गयी है
अग्रिम प्राधिकार ;एडवांस ऑथराइजेशन- जहां प्राधिकार की वैधता या एक्सपोर्ट ऑबलिगेशन सीमा 1 फरवरी 2020 से 31 जुलाई 2020 तक समाप्त हो रही थी उन्हें समयसीमा से छह महीने का विस्तार अब स्वतः ही मिल जाएगा
डीएफआईए ऑथराइजेशन . जहां प्राधिकार की वैधता 1 फरवरी 2020 से 31 जुलाई 2020 तक समाप्त हो रही थी उन्हें समयसीमा से छह महीने का विस्तार अब स्वतः ही मिल जाएगा
ईपीसीजी ऑथराइजेशन जहां प्राधिकार की वैधता 1 फरवरी 2020 से 31 जुलाई 2020 तक समाप्त हो रही थी उन्हें समयसीमा से छह महीने का विस्तार अब स्वतः ही मिल जाएगा
यह भी निर्णय लिया गया है कि महानिदेशक विदेश व्यापार यानी डीजीएफटी के आंचलिक प्राधिकरण भी 30 सितंबर 2020 तक किसी इंसेंटिव या प्राधिकार के लिए आवेदकों से अब ईपीसी द्वारा जारी वैध आरसीएमसी पर जोर नहीं देंगे उन मामलों में जहां पर वैधता 31 मार्च या इससे पहले समाप्त हो रही है
राकेश कुमार ने कहा कि निर्यातकों को संकट के समय राहत पहुंचाने वाले भारत सरकार के इन कदमों से हस्तशिल्प निर्यातक समुदाय का मनोबल बढ़ेगा उन्होंने उम्मीद जताई कि इस तरह की पहल से संकट के समय फंसे लोगों को राहत मिलेगी और वो अपना विस्तार कर सकेंगे
राकेश कुमार ने आगे बताया कि हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद ने पीएम केयर फंड में 25 लाख रुपये का अंशदान किया है इसके साथ ही ईपीसीएच के कर्मचारियों ने अपना एक दिन के वेतन का भी इस फंड में योगदान किया है जिससे भारत सरकार इस महामारी में गरीब और जरूरतमंदों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा और सहायता दे सके